बस्ती। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पशुओं को खुले में छोडेगा तो उसके विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करायी जायेंगी। उक्त निर्देश सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति ने दिये है। सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, बीडीओ, पशु चिकित्साधिकारी तथा नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को लिखे गये पत्र में उन्होने कहा है कि वे लेखपाल, चौकीदार, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, ग्राम प्रधान के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करा दें तथा खुले में पशुओं को छोडने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज कराये।
उन्होने कहा है कि अधिकारी क्षेत्र का नियमित भ्रमण करे तथा यह सुनिश्चित कराये कि किसी भी सड़क या खेत पर निराश्रित गोवंश विचरण करते हुए न दिखें। वे यह भी सुनिश्चित कराये कि किसानों को खेत की रखवाली के लिए खेत में न सोना पड़े। उन्होने निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में ऐसे स्थलो को चिन्हित कर ले, जहॉ अन्य जनपदों से तथा स्थानीय ग्रामवासियों के स्तर से गोवंश छोड़े जाते है। निराश्रित गोवंशों को नजदीक के गोआश्रय स्थल में भेजवाये। स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए गोआश्रय स्थल या पशुवाड़ा का मनरेगा से निर्माण करा सकते है। मुख्य विकास अधिकारी ने कृत कार्यवाही के संबंध में प्रतिदिन आख्या भी तलब किया है। उन्होेने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया है कि प्रतिदिन शाम को 06.00 बजे संकलित रिपोर्ट उपलब्ध कराये। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव द्वारा प्रतिदिन शाम को वीडियों कांफ्रेन्सिग के माध्यम से कोरोना की स्थिति, टीकाकरण के साथ-साथ गोवंशीय पशुओं को संरक्षित किए जाने के संबंध में ही बैठक की जाती है। उनके निर्देशानुसार अगले तीन दिनांे में निराश्रित गोवंश को निर्धारित गोआश्रय स्थल या बाडें में रखा जाना है।