शाहजहांपुर। थाना कलान क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दी जिसमें उसने लिखाया कि उसका नाबालिग भाई उम्र 16 वर्ष जो 19.01.2020 को 8 बजे फसल की रखवाली करने खेत पर गया था वहां पहले से मौजूद अभियुक्त ने उसकी कनपटी पर नाजायज तमंचा रखकर उसे गोली मारने की धमकी देकर उसे झोपड़ी में ले गया जहां उसके साथ गुदा मैथुन अप्राकृतिक बलात्कार किया जब पीड़ित चिल्लाया तब अभियुक्त भाग गया। पीड़ित के भाई ने इस मामले की सूचना और कानूनी कार्यवाही हेतु थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया। थाना पर मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू की। विवेचना पूरी करने के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया जहां उसका ट्रायल शुरू हुआ जिसके तहत अभियोजन ने वादी मुकदमा, पीड़ित एवं अन्य तार्किक साक्षियों का साक्ष्य पूर्ण कराया। पॉक्सो कोर्ट संख्या 43 के न्यायाधीश शिवकुमार तृतीय ने बहस के दौरान बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना तथा शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए धारा 377 व 506 भा0 दं0 सं0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल का सश्रम कारावास तथा 10 हजार पांच सौ के अर्थदण्ड से दण्डित किया।