शाहजहाँपुर/नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों समस्त रिर्टनिंग अधिकारियों के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के मतगणना हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मतगणना स्थल व्यवस्था हेतु प्रमुख व्यवस्थागत बिन्दु व भारतीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार दिये गये निर्देशों को राजनैतिक दलोें के प्रत्याशियों को बताया गया। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि मतगणना स्थल के मुख्य द्वार के अतिरिक्त एक प्रथक गेट भी बनाया गया है जिससे सभी गणना एजेन्ट प्रवेश करेगें, सभी गणना एजेन्ट को 06ः30 बजे मतगणना स्थल रोजा मण्डी पहुचना सुनिश्चित किया जायेगा। प्रातः 08ः00 बजे से मतगणना प्रारम्भ होगी। सर्वप्रथम पोस्टल वेलेट की गिनती की जायेगी उसके बाद ई0वी0एम0 मशीन के वोटो की गिनती प्रारम्भ होगी। ई0वी0एम0 मशीन को सर्वप्रथम ई0टी0पी0वी0एस0 से स्केन करके सभी मतगणना एजेन्ट के समक्ष रिर्टनिंग ऑफिसर की स्थिति में टेवेल पर रखा जायेगा तथा सभी के हस्ताक्षर लिये जायेगें। किसी राउण्ड में यदि कोई मशीन खराब होती है तो उसे अन्तिम राउण्ड में गिनती के लिये लिया जायेगा। वी0वी0 पैट की पर्चीयां व ई0वी0एम0 में पढ़े वोटो के मिलान के लिये पांच बूथों की रैण्डमली गणना की जायेगी। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा के हॉल को दो भागो में विभक्त कर 07-07 टेवेल एक विधानसभा के लिये कुल 14 टेवेल की व्यवस्था की गयी है। जनपद में कुल 34 राउण्ड मतगणना चेलगी जिसमें शाहजहाँपुर नगर में सबसे कम 30 राउण्ड व पुवायां विधानसभा में सर्वाधिक 34 राउण्ड में वोटो की गिनती की जायेगी। प्रत्याशियों व उनके अभिकर्ताओं को मशीनों के खाली बक्से, लेखा लिफाफे व सी0यू0 की सीलिंग इत्यादि के बारे में जानकारी दी गयी जिससे की कोई गलत धारणा न बने व मतगणना में पूर्णतया पारदर्शिता बनी रहे। बैठक को पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुये कहा कि मतगणना स्थल के बाहर केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल तैनात रहेगें। मुख्य द्वार से पैदल ही आने जाने का प्रावधान रखा गया है सामान्य पार्किगं व्यवस्था के लिये रेलवे ग्राउण्ड रोजा का चयन किया गया है तथा विजय जुलूस को पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है यदि कोई विजय जुलूस निकालता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी महोदय ने मतगणना एजेन्ट बनाए जाने के लिये राष्ट्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लेख करते हुये बताया कि काई भी ऐसा व्यक्ति एजेन्ट नही बनेगा जिसे गनर दिया गया हो। प्रत्येक गणना एजेन्ट को एक बैज दिया जायेगा जिसमें उसकी मेज की क्रम संख्या बूथ नं0 इत्यादि का उल्लेख होगा।
मतगणना एजेन्ट के बैठने की व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के मतगणना अभिकर्ता उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य स्तर के दलों के मतगणना अभिकर्ता इसी क्रम में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों व रजिस्ट्रीक्रत आमान्यता प्राप्त दलों के मतगणना अभिकर्ता उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ता बैठेगें। मतगणना हॉल में धूम्रपान निषेध रहेगा तथा मोबाइल फोन पूर्णतया वर्जित रहेगें तथा दो स्तरीय सघन तलाशी के बाद ही मतगणना हॉल में मतगणना अभिकर्ता को प्रवेश मिलेगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री रामसेवक द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह व सभी विधानसभाओं के रिर्टनिंग ऑफिसर सहित सभी राजनैतिक दलों को प्रतिनिधि मौजूद रहे।