दस लाख से अधिक लागत के भवन निर्माण पर उपकर जमा किया जाना अनिवार्य
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शाहजहांपुर-UP/जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु समिति, बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं जिला स्तरीय बन्धुआ श्रमिक सर्तकता समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने साइट का पंजीयन तथा नियोजित निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में श्रमिकों और नियोजकों के मध्य मधुर सम्बन्ध स्थापित करना है। बैठक में पवन सिंह, जिलाध्यक्ष इण्टक ने जिलाधिकारी से फैक्ट्रियों में न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किये जाने की शिकायत की। सहायक श्रमायुक्त, नासिर खान ने जानकारी देते हुये बताया कि जनपद में 10 लाख रूपये तक निर्माण लागत के आवासीय भवन उपकर/सेस से मुक्त रखे गये है किन्तु कामर्शियल भवन की निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस आवासीय भवनों का 10 लाख से अधिक लागत पर एक प्रतिशत सेस जमा किया जाना अनिवार्य है। सहायक श्रमायुक्त ने अवगत कराया कि विगत डेढ़ वर्षों से जनपद में बन्धुआ श्रम से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण संज्ञान में नही आया है। वर्तमान में अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा-06 एवं कक्षा-09 में प्रवेश हेतु उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत 1 जनवरी.2021 (विगत 03 वर्ष) से पूर्व पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से नवोदय की तर्ज पर विकसित माडल स्कूल जिसमें शिक्षा, रहना व खाना निःशुल्क है की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अन्तिम तिथि 20 जनवरी की सायं 05 बजे तक श्रम कार्याल में अपना आवेदन पत्र जमा करने हेतु अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिक आवेदन कर सकते है। जिलाधिकारी ने विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को व उनके ठेकेदारों की साइट का पंजीयन तथा नियोजित निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होने श्रम उपकर के विषय में समस्त विभागों को ससमय उपकर जमा करने तथा जमा राशि को श्रम विभाग द्वारा जारी आई०डी० पर फीड करने व श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन कराने हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं व उनके ठेकेदारों को निर्देश दिये कि वे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम एक बीमा पालिसी अनिवार्य रूप से लें, जिससे भविष्य में घटित किसी अप्रिय घटना की क्षतिपूर्ति में उक्त पालिसी सहायक सिद्ध हो। जिलाधिकारी ने जनपद में बाल श्रम के सम्बन्ध में होटलों एवं ढावों पर अधिक से अधिक निगरानी रखते हुए बाल श्रमिकों को चिन्हित करने हेतु श्रमायुक्त को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मेडिकल में आने वाली समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र किये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये। उन्होने ने समस्त विभागों को श्रम विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर व्यापक स्तर पर श्रमिक पंजीयन कराने व श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया। बैठक में एस०बी० सिंह मुख्य विकास अधिकारी,जगदीश चन्द्रा, समाजसेवी, विनय कुमार, यू०पी० जल निगम विजय प्रेमी, स्वयंसेवी, पवन कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, इण्टक, उदय प्रताप सिंह, स्वयंसेवी, अमितेश अमित, सामाजिक कार्यकर्ता, नासिर खान, सहायक श्रमायुक्त, राजेश कुमार सिंह एवं ओमप्रकाश, श्रम प्रवर्तन अधिकारीगण व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।